हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा

हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
गुमला. गुमला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- थ्री भूपेश कुमार ने शनिवार को रायडीह प्रखंड स्थित सुरसांग थाना के जरजट्टा निवासी अनुज उरांव की हत्या के मामले में फैसला सुनाया. उन्होंने हत्या के आरोपी जरजट्टा गांव निवासी रवींद्र उरांव (30 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. आइपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनायी गयी है. आरोपी रवींद्र उरांव रिश्ते में मृतक अनुज का चचेरा भाई था. लड़ाई झगड़ा के बाद रवींद्र ने अनुज को ईंट व डंडे से मार कर हत्या कर दिया था. अनुज उरांव की हत्या 22 मार्च 2024 को हुई थी. उस समय पत्नी रीना बाई ने 23 मार्च को सुरसांग थाना में अपने पति की हत्या के मामले में ममाला दर्ज कराया था. दर्ज केस में पत्नी ने कहा था कि जरजट्टा गांव निवासी रवींद्र उरांव (30) ने शराब के नशे में लाठी व ईंट से मार कर अपने चचेरे भाई अनुज उरांव (25) की हत्या कर दी थी. घटना के बाद रायडीह पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शव सदर अस्पताल भेज दिया. नशे की हालत में चचेरा भाई रवींद्र उरांव के घर उसका चचेरा भाई अनुज उरांव गया था. उसी समय घर के बाहर ही रवींद्र उरांव खड़ा था. नशे में अनुज उरांव को गाली गलौज व धक्का-मुक्की करने लगा. इस क्रम में नशे की हालत में दोनों में कहासुनी हो गयी. विवाद इतना बढ़ गया कि चचेरा भाई ने घर के बाहर रखे डंडा उठाया और मारने लगा. इसके बाद ईंट उठा कर सिर पर दे मारा, जिससे अनुज उरांव की मौके पर ही मौत हो गयी थी. घटना के बाद चचेरा भाई रवींद्र उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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