निर्धारित नियमों का हर हाल में पालन करें : डीटीओ

Published at :28 Apr 2026 10:43 PM (IST)
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निर्धारित नियमों का हर हाल में पालन करें : डीटीओ

निर्धारित नियमों का हर हाल में पालन करें : डीटीओ

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गुमला. जिला परिवहन विभाग गुमला ने बालू, गिट्टी, पत्थर आदि का परिवहन करने वाले वाहन हाइवा, ट्रक व ट्रैक्टर में नंबर प्लेट अनिवार्य किया है. परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि जिले में खनन सामग्री जैसे बालू, गिट्टी, पत्थर आदि का परिवहन करने वाले वाहनों हाइवा, ट्रक व ट्रैक्टर पर या तो आगे-पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी रहती है. अथवा नंबर स्पष्ट रूप से अंकित नहीं रहता है. कई मामलों में नंबर इस प्रकार लिखे गये हैं कि वे पढ़ने योग्य नहीं हैं या मानकों के अनुरूप नहीं है, जो मोटरयान अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है. इस मामले में डीटीओ ने संज्ञान लेते हुए सभी मालवाहक वाहनों के आगे व पीछे मानक अनुरूप नंबर प्लेट लगा होना अनिवार्य किया है. नंबर अंग्रेजी अंकों में स्पष्ट व पठनीय होनी चाहिए. वाहन के पीछे लगे नंबर प्लेट धूल, मिट्टी अथवा लोहे के गार्ड आदि से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि वह हर स्थिति में स्पष्ट दिखायी दे. डीटीओ ने कहा कि नंबर प्लेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जायेगा. जांच के दौरान यदि कोई वाहन बिना नंबर प्लेट या अवैध/अस्पष्ट नंबर के साथ पाया जाता है, तो उस पर तत्काल अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वाहन जब्ती की कार्रवाई की जायेगी. डीटीओ ने वाहन मालिकों व ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें.

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