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आदिवासी दंपती से मारपीट मामले में राष्ट्रीय एसटी आयोग ने लिया संज्ञान

आदिवासी दंपती से मारपीट मामले में राष्ट्रीय एसटी आयोग ने लिया संज्ञान

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घाघरा. घाघरा थाना में आदिवासी दंपती से मारपीट व अपशब्द कहने के मामले में राष्ट्रीय एसटी आयोग ने संज्ञान लिया है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की सदस्य आशा लकड़ा ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर मामला बताया है. उन्होंने पत्र के माध्यम से पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार अनुराग गुप्ता व पुलिस अधीक्षक गुमला शंभु कुमार सिंह से कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है. मामले की जांच करने का आयोग द्वारा निश्चय किया गया है. साथ ही अनुरोध किया गया है कि तीन दिनों के अंदर डाक या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से आरोप पर की गयी कार्रवाई से संबंधित सूचना उपलब्ध करायी जाये. पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि नियत अवधि में आयोग में यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 338- क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है. व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको समन जारी कर सकता है. बता दें कि घरेलू विवाद के बाद पति-पत्नी शिकायत लेकर घाघरा थाना गये थे, तभी एक पुलिस अधिकारी ने आदिवासी पीड़ित युवक को थाना में पीटा था व उसकी पत्नी को अपशब्द कहा था.

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