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सिसई के माड़वाड़ी मुंडा हत्या मामले के आरोपी को आजीवन कारावास की मिली सजा

सिसई थाना के खेर्रा निवासी माड़वाड़ी मुंडा की जमीन विवाद में हत्या मामले में पड़ोसी आरोपी निमन मुंडा को एडीजे-पांच एसएन सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

गुमला : सिसई थाना के खेर्रा निवासी माड़वाड़ी मुंडा की जमीन विवाद में हत्या मामले में पड़ोसी आरोपी निमन मुंडा को एडीजे-पांच एसएन सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की.

यहां बता दें कि माड़वाड़ी की हत्या की घटना के बाद मृतक की पत्नी सुकवारी देवी ने आरोपी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना 20 अक्टूबर 2017 की है. उस समय माड़वाड़ी मुंडा अपनी पत्नी सुकवारी देवी के साथ अपने घर के आंगन में बैठ कर बातचीत कर रही थी. इसी दौरान आरोपी निमन मुंडा उसके घर आया और माड़वाड़ी मुंडा को कहने लगा कि तुमको कई बार कहे हैं कि मेरी जमीन दे दो.

परंतु तुम मेरी जमीन नहीं दी. इसी बीच दोनों के बीच मारपीट होने लगी. उसी क्रम में बगल में रखे कुदाल उठा कर निमन ने माड़वाड़ी को वार कर घायल कर दिया. जिसके बाद माड़वाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में माड़वाड़ी को इलाज के लिये अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

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