उपभोक्ता फोरम ने दो माह में भुगतान का निर्देश दिया

Published at :06 May 2016 8:11 AM (IST)
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उपभोक्ता फोरम ने दो माह में भुगतान का निर्देश दिया

गुमला : रायडीह प्रखंड के नवागढ़ निवासी जगदीश सिंह द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम गुमला में की गयी शिकायत में उपभोक्ता फोरम ने अपना फैसला सुनाया है. इसमें रांची हटिया रेलवे विभाग के सीनियर डीसीएम को 60 दिन के अंदर पैसा भुगतान का निर्देश दिया है. समय पर पैसा नहीं देने पर नौ प्रतिशत अधिक […]

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गुमला : रायडीह प्रखंड के नवागढ़ निवासी जगदीश सिंह द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम गुमला में की गयी शिकायत में उपभोक्ता फोरम ने अपना फैसला सुनाया है. इसमें रांची हटिया रेलवे विभाग के सीनियर डीसीएम को 60 दिन के अंदर पैसा भुगतान का निर्देश दिया है.
समय पर पैसा नहीं देने पर नौ प्रतिशत अधिक ब्याज से वसूली करने की बात कही है. सुनवाई उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, सदस्य प्रद्धुमन सिंह व इंदु कुमारी ने की़
आवेदक जगदीश सिंह की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह व विपक्षी की ओर से अधिवक्ता बी नंद व जे शर्मा थे. जानकारी के अनुसार, रेलवे टिकट बुकिंग में परेशान करने को लेकर रायडीह प्रखंड के नवागढ़ निवासी जगदीश सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि मुरी एक्सप्रेस से रांची जम्मूतवी तक का ई-टिकट 28 व्यक्तियों का प्रज्ञा केंद्र रायडीह के संचालक पप्पू सिंह से कराया था. यात्रा की तिथि नजदीक आने पर टिकट कनफर्म नहीं होता देख भारत सरकार के मंत्री सुदर्शन भगत से अनुरोध करने पर मंत्री के पत्र के अनुसार 13 व्यक्तियों का कनफर्म और चार व्यक्तियों की आरएसी सीट मिली.
बाकि व्यक्तियों का सामान्य टिकट लेकर वैष्णो देवी की यात्री पूरी की गयी. जब श्री सिंह ने प्रज्ञा केंद्र व सीनियर डीसीएम रेलवे हटिया से संपर्क कर 11 व्यक्तियों का पैसा वापस मांगा, तो पैसा वापस नहीं हुआ तो उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा. इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, जिसमें टिकट शुल्क 6925 रुपये व 15 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना व क्षतिपूर्ति के भुगतान का दावा किया.
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