गुमला :चॉकलेट के बहाने ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म, मामला दर्ज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Dec 2019 8:52 AM
सिसई (गुमला) : सिसई स्थित कुम्हार मोड़ में रहने वाली 10 वर्षीया एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. मामले को लेकर पीड़िता की मां ने सिसई थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. आवेदन में पीड़िता की मां ने कहा है कि वह नौ दिसंबर को अपने घर […]
सिसई (गुमला) : सिसई स्थित कुम्हार मोड़ में रहने वाली 10 वर्षीया एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. मामले को लेकर पीड़िता की मां ने सिसई थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. आवेदन में पीड़िता की मां ने कहा है कि वह नौ दिसंबर को अपने घर पर थी.
संध्या लगभग सात बजे वह अपने घर में खाना बना रही थी. वहीं पास उनकी 10 वर्षीया बेटी बैठी हुई थी. इसी दौरान गांव का ही युवक आर्यन उरांव उनके घर आया और उनकी बेटी को चॉकलेट दिलाने की बात कह कर अपने साथ ले गया. पीड़िता की मां ने बताया कि वह युवक प्राय: उसके घर आता-जाता रहता था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को आर्यन के साथ भेज दिया. इधर, काफी देर बाद जब लड़की घर नहीं पहुंची, तो मां अपनी बेटी को ढूंढ़ने के लिए युवक के घर पहुंची, जहां युवक नहीं मिला. इसके बाद पीड़िता की मां अपने घर लौट गयी. कुछ देर बाद उनकी बेटी रोती हुई घर लौटी और आर्यन द्वारा दुष्कर्म किये जाने की बात बतायी.
दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष की सजा
बोकारो. दुष्कर्म मामले में स्थानीय न्यायालय ने हरला के ग्राम भतुआ निवासी 70 वर्षीय वृद्ध फूलचंद महतो को बुधवार को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मुजरिम पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.
इस मामले की सुनवाई पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत में हो रही थी. न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार व बोकारो के उपायुक्त को दुष्कर्म पीड़िता व उसकी बच्ची को योजना का लाभ और मुआवजा तीन माह के अंदर दिलाने का निर्देश दिया है.
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