गुमला : नाबालिग का अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म मामले के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. एडीजे लोलार्क दुबे ने आरोपी इमिल केरकेट्टा, मलीन ज्ञान बारला, एडमोन केरकेट्टा व जेवियर टोपनो को सजा सुनायी. सभी आरोपी कामडारा थाना क्षेत्र के कुसुम टोली के रहनेवाले हैं. इन आरोपियों को धारा 376/34 के […]
गुमला : नाबालिग का अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म मामले के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. एडीजे लोलार्क दुबे ने आरोपी इमिल केरकेट्टा, मलीन ज्ञान बारला, एडमोन केरकेट्टा व जेवियर टोपनो को सजा सुनायी. सभी आरोपी कामडारा थाना क्षेत्र के कुसुम टोली के रहनेवाले हैं.
इन आरोपियों को धारा 376/34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. वहीं धारा 363/34 के तहत चारों आरोपियों को सात साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्या है मामला : घटना 11 मार्च 2016 की है. प्राथमिकी के अनुसार, 11 मार्च को किशोरी अपनी बड़ी बहन की ससुराल मेहमानी के लिए गयी थी. रात करीब आठ बजे जब वह अपने जीजा से बात कर रही थी, तभी कुछ लड़के वहां पहुंचे और छेड़खानी करने लगे. किशोरी ने जब विरोध किया तो उनमें से एक युवक ने धमकी दी.
उसके जाने के बाद किशोरी ने जीजा के भाई से उस लड़के के बारे में पूछा,तो उसने उसका नाम जेवियर बताया. इसी बीच रात 11 बजे जेवियर अपने तीन दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और पीड़िता का अपहरण कर गांव से कुछ दूर ले गया. इसके बाद चारों ने गैंग रेप किया. पीड़िता किसी प्रकार आरोपियों के चंगुल से बच निकली. अगले दिन उसने जेवियर समेत अन्य तीन पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.