आर्म्स एक्ट के दो आरोपी को तीन-तीन साल की सजा
Updated at : 05 May 2019 1:29 AM (IST)
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गुमला : गुमला के एसीजेएम कौशिक मिश्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी गुमला निवासी बिरसई उरांव व संजय किड़ो को दोषी पाया है. इन दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी है. धारा 25(1-बी)ए के तहत तीन साल व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने […]
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गुमला : गुमला के एसीजेएम कौशिक मिश्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी गुमला निवासी बिरसई उरांव व संजय किड़ो को दोषी पाया है. इन दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी है. धारा 25(1-बी)ए के तहत तीन साल व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
इसके अलावा धारा 26(आई) के तहत तीन साल व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस संबंध में गुमला के तत्कालीन थानेदार राकेश सिन्हा ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया है कि 19 फरवरी 2017 की रात सूचना मिली कि कुछ अपराधी सकरपुर रोड की ओर से सोसो मोड़ आने वाले हैं, जो अपने साथी चरकू उर्फ जितेंद्र उरांव की हत्या का बदला के लिए घटना को अंजाम देने वाले हैं.
इसके बाद थानेदार राकेश सिन्हा टीम का गठन कर उपरोक्त स्थान पर पहुंचे. इसके कुछ देर के बाद एक बाइक से दो लोग उक्त स्थल पहुंचे. गुमला पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को पकड़ा. जांच के दौरान हथियार मिलने पर उन्हें थाना लाया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था और इस केस में शनिवार को दोनों को सजा सुनायी गयी.
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