क्रेडिट कार्ड बिल भरने में हुई देरी ? अब घबराएं नहीं, RBI ने दिया 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम

Published by :Abhishek Pandey
Published at :01 May 2026 4:10 PM (IST)
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Credit Card Rules

सांकेतिक तस्वीर (फोटो : Canva)

Credit Card Rules : अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ड्यू डेट (Bill Date) भूल जाने के डर से परेशान रहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आपको बड़ी राहत दी है. अब बिल की आखिरी तारीख निकलने के तुरंत बाद बैंक आप पर 'लेट फीस' का हथौड़ा नहीं चला पाएंगे.

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Credit Card Rules : अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ड्यू डेट (Bill Date) भूल जाने के डर से परेशान रहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आपको बड़ी राहत दी है. अब बिल की आखिरी तारीख निकलने के तुरंत बाद बैंक आप पर ‘लेट फीस’ का हथौड़ा नहीं चला पाएंगे.

तीन दिन की मोहलत

आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, अब ग्राहकों को ड्यू डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड (अतिरिक्त समय) मिलेगा. सीधी भाषा में समझें तो अगर आपके बिल जमा करने की आखिरी तारीख 10 तारीख है, तो बैंक आप पर 13 तारीख तक कोई लेट फीस नहीं लगा सकता. यह उन लोगों के लिए लाइफलाइन है जो तकनीकी खराबी या किसी जरूरी काम की वजह से ऐन मौके पर पेमेंट नहीं कर पाते.

लेट फीस का बोझ होगा कम

अब तक कई बैंक पूरे बिल पर जुर्माना ठोक देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब जुर्माना केवल उस राशि पर लगेगा जो आपने जमा नहीं की है (Outstanding Amount). मान लीजिए आपका बिल ₹10,000 था और आपने ₹8,000 चुका दिए, तो लेट फीस सिर्फ बचे हुए ₹2,000 पर ही लगेगी, पूरे ₹10,000 पर नहीं.

क्रेडिट स्कोर का रखें ध्यान

भले ही आपको 3 दिन का समय मिल गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे आदत बना लें. अगर आप ग्रेस पीरियड के बाद भी बिल नहीं भरते हैं, तो बैंक आप पर भारी जुर्माना लगाएगा. आपकी यह देरी क्रेडिट ब्यूरो (CIBIL) को रिपोर्ट कर दी जाएगी, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है और भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा.

प्राकृतिक आपदा में बैंक खुद बढ़ाएंगे हाथ

एक और मानवीय कदम उठाते हुए आरबीआई ने कहा है कि अगर किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा (जैसे बाढ़ या भूकंप) आती है, तो बैंकों को राहत देने के लिए ग्राहकों के आवेदन का इंतजार नहीं करना होगा. बैंक खुद आगे बढ़कर भुगतान की शर्तों में ढील दे सकेंगे.

कब से लागू होंगे ये नियम ?

  • प्राकृतिक आपदा से जुड़ी राहत: 1 जुलाई 2026 से.
  • क्रेडिट कार्ड के नए नियम: 1 अप्रैल 2027 से पूरी तरह प्रभावी होंगे.

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लेखक के बारे में

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अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

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