EPFO Wage Ceiling Hike: टेक-होम सैलरी घटेगी, लेकिन रिटायरमेंट फंड में होगा इजाफा... जानिए कैसे?

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EPFO का सांकेतिक AI फोटो

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ अंशदान की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी है. इससे लाखों कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी थोड़ी घट सकती है, लेकिन लंबी अवधि में उनकी बचत और पेंशन में काफी इजाफा होगा.

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EPFO Wage Ceiling Hike: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए पीएफ अंशदान के लिए अनिवार्य वेतन सीमा (Wage Ceiling) को ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है. इस फैसले का सीधा असर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों की मासिक इन-हैंड सैलरी और भविष्य की बचत दोनों पर पड़ेगा.

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लाखों नए कर्मचारी आएंगे अनिवार्य पीएफ के दायरे में

इस नई वेतन सीमा के लागू होने से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कवरेज का काफी विस्तार होगा. जो कर्मचारी अब तक ₹15,000 से अधिक वेतन होने के कारण अनिवार्य पीएफ के दायरे में नहीं आते थे, वे भी अब इसके अंतर्गत आ जाएंगे. यदि आपका मूल वेतन (Basic Salary + Dearness Allowance) ₹15,000 से ₹25,000 के बीच है, तो अब आपका और आपके नियोक्ता (Employer) दोनों का पीएफ योगदान बढ़ी हुई सीमा यानी पूरी ₹25,000 की राशि के आधार पर काटा जाएगा.

इन-हैंड सैलरी में आएगी मामूली कमी

वेतन सीमा में बढ़ोतरी के कारण कुछ कर्मचारियों की हर महीने हाथ में आने वाली (Take-Home) सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी. विशेष रूप से यदि आपका बेसिक वेतन ₹15,000 से अधिक है और अब तक आपका पीएफ केवल न्यूनतम ₹15,000 की सीलिंग लिमिट पर कट रहा था, तो अब 12% का अंशदान ₹25,000 के हिसाब से कटेगा. आपके वेतन से पीएफ मद में अधिक कटौती होने के कारण मासिक इन-हैंड पे में गिरावट दर्ज होगी.

दीर्घकालिक बचत, पेंशन और इंश्योरेंस में मिलेंगे बड़े फायदे

भले ही अल्पकालिक रूप से आपकी टेक-होम सैलरी थोड़ी कम महसूस हो, लेकिन लंबे समय में यह बदलाव कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा. पीएफ खाते में हर महीने अधिक राशि जमा होने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाला कॉर्पस काफी बड़ा होगा. इसके अलावा, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में योगदान बढ़ने से भविष्य की मासिक पेंशन राशि में वृद्धि होगी. साथ ही, एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) के तहत मिलने वाला मुफ्त लाइफ कवर भी बढ़ जाएगा. इतना ही नहीं, पीएफ योगदान बढ़ने से आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का अधिक लाभ भी मिलेगा.

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