धोखाधड़ी के आरोपी रूपेश लाल को तीन माह की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

आरोपी पर दो लाख 40 हजार का जुर्माना, चेक बाउंस करने का मामला है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है गुमला : सीजेएम मनीष की अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी गुमला थाना के डुमरडीह गांव निवासी रूपेश लाल को धारा 138 नेगुशियुबल […]
विज्ञापन
आरोपी पर दो लाख 40 हजार का जुर्माना, चेक बाउंस करने का मामला है.
जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है
गुमला : सीजेएम मनीष की अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी गुमला थाना के डुमरडीह गांव निवासी रूपेश लाल को धारा 138 नेगुशियुबल अधिनियम के तहत तीन माह की सजा सुनायी. वहीं दो लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. जुर्माना की राशि मिलने पर भुक्तभोगी विनित लाल को मिलेगा. इस संबंध में वर्ष 2014 में गुमला कोर्ट में रायडीह प्रखंड के नवागढ़ पतराटोली निवासी विनय लाल के पुत्र विनित लाल ने रूपेश लाल के विरुद्ध धोखाधड़ी का परिवाद दायर किया था. परिवाद के अनुसार, विनित लाल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत सिसई रोड में पेट्रोल पंप चलाता है, जिसकी देखरेख वहां के कर्मचारी करते हैं.
उक्त पेट्रोल पंप से रूपेश लाल व्यवसाय के लिए बराबर पेट्रोल व डीजल ले जाया करता था. 23 अप्रैल 2014 को पंप की देखरेख करने वाले प्रबंधक बलि साहू को एक लाख रुपया नकद दिया. उसके बाद से 22 मई तक पंप से डीजल लेते रहा. एक लाख रुपया दिये रकम से अधिक का डीजल ले जाने पर कर्मचारियों द्वारा रूपेश लाल से बकाया पैसा की मांग करने पर रूपेश लाल टालमटोल करने लगा. 25 अगस्त 2014 को सिसई रोड स्थित प्रगति ऑटो सर्विस पंप परिसर में रूपेश लाल के सामने बकाया पैसा का हिसाब किया गया, जिसमें पंप का एक लाख 60 हजार रुपया बकाया निकला. इसके बाद रूपेश लाल ने चेक काट कर दिया और कहा कि एक माह बाद चेक को क्लीयर करा लें.
संचालक द्वारा उसकी बात मान कर एक माह बाद चेक की राशि की निकासी के लिए बैंक में चेक जमा किया गया, जिसके बाद बैंक ने बैंलेस राशि कम होने की वजह से चेक रिटर्न कर दिया. इसके बाद भुक्तभोगी विनित लाल के कर्मचारी व वकील के माध्यम से भी बात की गयी, परंतु रूपेश लाल टालमटोल करने लगा. इसके बाद भुक्तभोगी ने कोर्ट का सहारा लिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










