गुमला : झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के तत्वावधान में सरहुल पर्व पर बुधवार को मेन रोड में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. जिसमें लोगों के बीच विधिक सेवा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं, मध्यस्थता व विचाराधीन कैदी के अधिकार से संबंधित पंफ्लेट का वितरण करते हुए समाज में फैली कुरीतियों द्वारा बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने, समाज को अपराधमुक्त बनाने का संदेश दिया गया. साथ ही डाइन बिसाही कानून, बालश्रम अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम सहित विविध प्रकार की जानकारी दी गयी.
मौके पर प्राधिकार के सचिव रामाकांत मिश्र ने लोगों को सरहुल का पर्व हर्षोल्लास के बीच मनाने की अपील करते हुए मजदूरों को सरकार द्वारा मिलने वाली लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदत्त लाभों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मजदूर को निबंधन कराना अनिवार्य है. बीपीएल परिवार के मजदूर 30 रुपये में जीवन बीमा करा कर 30 हजार रुपये तक नि:शुल्क इलाज करा सकते हैं. इस अवसर पर अधिवक्ता बुंदेश्वर गोप, स्थायी लोक अदालत के सदस्य राम स्वरूप, न्यायकर्मी व पारा लीगल वोलेंटियर आदि उपस्थित थे.