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21 जून तक अतिक्रमण खाली करने को लेकर दी गयी नोटिस

अंचल प्रशासन कि ओर से अतिक्रमण नहीं हटाने पर नोटिस जारी

महागामा प्रखंड क्षेत्र के हनवारा में सड़क किनारे नाला बनने वाले रास्ते को अतिक्रमण करने के कारण लगभग 82 लोगों को अंचल प्रशासन महागामा की ओर से दूसरा नोटिस भेजा गया है. एक बार फिर से अतिक्रमण स्थान को खाली नहीं करने पर अंचल प्रशासन का बुलडोजर चलने वाले हैं. अतिक्रमण हटाने को लेकर अब अंचल प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रही है. अंचल प्रशासन कि ओर से अतिक्रमण नहीं हटाने पर नोटिस जारी कर न्यायालय में 21 जून 2025 तक खाली करने का निर्देश दिया है. दरअसल झारखंड लोक अतिक्रमण भूमि निर्माण विभाग अधिनियम के तहत महागामा अंचल के हनवारा सड़क किनारे नाला बनना है. इसको लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए अंचल प्रशासन ने कमर कस चुका है. सड़क किनारे 82 लोगों के विरुद्ध अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से अंचल प्रशासन का डंडा चलने जा रहा है. अंचल कार्यालय के तरफ से हनवारा में अतिक्रमण हटाने को लेकर दूसरा नोटिस जारी किया गया है. साथ ही प्रथम नोटिस में 30 तारीख को कागज दिखाने की बात की, जो किसी के कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया और न्यायालय में उपस्थित होने की भी बात कही गयी है. उक्त नोटिस संजय भगत, लखन साह, सुरज राम, राजेश साह, मुस्ताकीम, मंजूर आलम, नजीर आलम, शफीक आलम, हफीज आलम, मुबारक आलम, विनोद भगत, शहादत आलम, शौकत आलम, नइम आलम, अखतर आलम, सुलतान आलम, गोकुल महाराज, सुशील रजक, राजू रजक, अजय भगत, नरसिंह भगत, तनवीर आलम, जहूर आलम आदि 82 लोगों के नाम से जारी किया गया है. अंचल कार्यालय से जारी नोटिस में कहा गया है कि मौजा हनवारा थाना नंबर 456 के गैरमजरूआ खाता संख्या 178 दाग नंबर 812 किस्म रास्ता के अंदर अंश रकवा 0.0139 एकड़ कच्ची ढलाई एलवेस्टर के रूप में अतिक्रमण कर लिया गया है. उक्त भूमि झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण 1956 की धारा 2 के अंतर्गत लोक भूमि की श्रेणी में है, जिसके तहत न्यायालय में उपस्थित हेतु नोटिस निर्गत किया गया.

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