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मृतक के परिजनों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रदान किया आश्रित लाभ

Updated at : 02 Jan 2026 11:15 PM (IST)
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मृतक के परिजनों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रदान किया आश्रित लाभ

दैनिक वेतन का मिला 90% लाभ, परिवार ने जतायी संतुष्टि

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कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से जिला कार्यालय में मृतक बिजली मिस्त्री ताला बाबू मुर्मू के परिवार को आश्रित लाभ की राशि प्रदान की गयी. मृतक की पत्नी देतमय हेंब्रम, पुत्र ज्योतिष मुर्मू, मनीष मुर्मू और पुत्री ज्योति मुर्मू को यह राशि निगम के जिला अधिकारी तसनिन अहमद ने वितरित की. जिला अधिकारी तसनिन अहमद ने बताया कि ताला बाबू मुर्मू मेसर्स राजकिशोर भगत एंड कंपनी के अंतर्गत ललमटिया पावर ग्रिड में कार्यरत थे. 8 अप्रैल 2025 को कार्य के दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गयी थी. मृतक कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत थे. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत मृतक के आश्रितों को दैनिक वेतन का 90 प्रतिशत आश्रित लाभ दिया जा रहा है, जो प्रतिदिन 402 रुपये के हिसाब से मिलेगा. इस लाभ राशि के मिलने पर मृतक के परिवार ने खुशी जतायी और कहा कि यह राशि उनके भरण-पोषण में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJEET KUMAR

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