नाबालिग के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी को चार वर्ष की सजा

Updated at : 08 Apr 2026 11:03 PM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी को चार वर्ष की सजा

स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने मुबारक अंसारी को ठहराया दोषी

विज्ञापन

गोड्डा की स्पेशल पोक्सो कोर्ट में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी मुबारक अंसारी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 448 एवं 323 में भी दोषी ठहराया और सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया. आरोपी राजाभिट्ठा थाना क्षेत्र के लीलातरी का रहनेवाला है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता अपनी बहन के घर खुटहरी, महागामा आयी थी. 17 जुलाई 2022 को दिन लगभग 12 बजे, आरोपी ने बहन के घर जबरन घुसकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और उसके कपड़े फाड़ दिये. हल्ला मचाने पर बड़ी बहन दौड़कर आयी और आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी ने बहन को पीटकर भागने में कामयाबी पायी. घटना की प्राथमिकी कांड संख्या 19/22 के तहत राजाभिट्ठा थाना में दर्ज करायी गयी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और सत्यापन के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गयी. मुकदमे के दौरान नौ गवाहों की गवाही के आधार र अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी.

विज्ञापन
SANJEET KUMAR

लेखक के बारे में

By SANJEET KUMAR

SANJEET KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola