हत्यारोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 18 Feb 2025 11:17 PM (IST)
विज्ञापन
हत्यारोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

बीस हजार रुपये जुर्माना भी

विज्ञापन

एडीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी दिलीप कुमार दास को दोषी पाकर सजा सुनायी है. न्यायालय ने आरोपी को भादवि 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 20000 रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से होगी. सजावार आरोपी दिलीप दास नगर थाना क्षेत्र के गंगटा खुर्द का रहनेवाला है. सजावार आरोपी के विरुद्ध गंगटा की ही रामप्यारी देवी ने अपने पति हराधन रमानी की पीट-पीट कर हत्या करने को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी सं 165/2008 के अनुसार मृतक हराधन रमानी होमगार्ड में हवलदार था औैर चाय की दुकान भी गंगटा में चलाता था. आरोपी दिलीप दास अन्य आरोपी के साथ मिलकर 13 मई 08 को चाय पीने दुकान पर आया. हराधन दुकान पर बैठे पूर्व के ग्राहकों को चाय दे रहा था. वह सभी को नागवार गुजरा और सभी धमकी देते हुए चला गया कि हमलोगों को जल्द चाय नहीं दिया है, इसका अंजाम भुगतना. दो दिनों बाद 15 मई की शाम आरोपी हथियार से लैश होकर आया और हराधन रमानी को खींच कर सड़क पर लाकर पीट कर दिया. भीड़ जमा होने लगी, तो सभी भाग गये. नामजद प्राथमिकी में दर्ज आरोपी में कुछ की मृत्यु हो गयी और कुछ को पूर्व में सजा भी हुईं. आरोपी को पुलिस द्वारा 18 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था. मुकदमे में कुल आठ गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष के द्वारा दी गयी. वहीं बचाव पक्ष द्वारा भी एक गवाही दी गयी. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola