आरोपितों को नहीं मिली जमानत

गोड्डा : बोआरीजोर रेफरल अस्पताल में अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को आरोपितों की अग्रिम जमानत की अरजी खारिज कर दी. इस मामले के आरोपित पारसनाथ डे, गुड्डू दे, बिंदु मंडल व प्रदीप ठाकुर है. […]
गोड्डा : बोआरीजोर रेफरल अस्पताल में अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को आरोपितों की अग्रिम जमानत की अरजी खारिज कर दी. इस मामले के आरोपित पारसनाथ डे, गुड्डू दे, बिंदु मंडल व प्रदीप ठाकुर है. इन सभी पर 11 नंबवर 2015 को बोआरीजोर रेफरल अस्पताल में अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
इनलोगों ने पुलिसिया अनुसंधान के बाद जमानत के लिए आवेदन दिया था. तत्कालिन चिकित्सा प्रभारी डाॅ जेसी निरंजन ने बोआरीजोर थाना में कांड संख्या 18/15 दर्ज कराया था. इसमें बताया था कि 11 नबंवर को रवि मडैया की मृत्यु हुयी थी. इसको लेकर अस्पताल में हंगामा हुआ तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा. इसको लेकर ही प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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