जेसीबी से जबरन घर गिराये जाने का मामला
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सात अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
जेसीबी से जबरन घर गिराये जाने का मामला गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेसीबी से जबरन घर गिराये जाने व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने व गंभीर रूप से जानलेवा हमला करने के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सभी पर घर गिराये जाने के बाद […]
गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेसीबी से जबरन घर गिराये जाने व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने व गंभीर रूप से जानलेवा हमला करने के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सभी पर घर गिराये जाने के बाद लूटपाट करने का आरोप था. फिलहाल सभी आरोपित जेल में बंद है. आरोपित धनंजय मांझी,
बमबम मांझी, मुकेश मांझी, घनेश्वर मांझी, होरिल मांझी,लड्डू मरीक व घुटल मांझी ने निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दिया था. मुफस्सिल थाना के करहरिया गांव के अरविंद मांझी का घर 10 अप्रैल को सभी आरोपितों ने मिल कर घर गिराया था. अरविंद मांझी के लिखित सूचना पर करहरिया गांव के 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोपितों द्वारा विरोध करने पर भी पुरुष समेत महिलाओं के साथ भी मारपीट की गयी थी. अरविंद मांझी को इससे तकरीबन 10 लाख की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था.
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