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ओके::आज तीन प्रखंडों के 814 बूथों पर होगा मतदान फ्लैग-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी पूरी -आठ महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाये गये चेक पोस्ट-114 सेक्टर दंडाधिकारियों की चुनाव में हुई प्रतिनियुक्ति नगर प्रतिनिधि, गोड्डाप्रशासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की सभी जरूरी तैयारी पूरी कर ली गयी है. जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी हर्ष मंगला ने बताया कि द्वितीय चरण में महगामा बसंतराय व पथरगामा में शनिवार को मतदान होगा. मतदान कार्य सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे चलेगा. इसके लिये सभी तैयारी पूरी कर ली गयी है. तीनों प्रखंडों को मिला कर कुल मतदान केंद्रों की संख्या 814 है. महगामा प्रखंड क्षेत्र में 56, बसंतराय प्रखंड क्षेत्र में 26 व पथरगामा प्रखंड क्षेत्र में 32 सेक्टर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मतदान केंद्रों पर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए वे पूर्ण रूप से तैयार हैं. तीनों प्रखंडों को छह जोन में विभाजित करते हुए जिले के वरिष्ठ एवं अनुभवी पदाधिकारियों को जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. सेक्टर दंडाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद अपने आवंटित मतदान केंद्रों के मतदान दल के साथ मत पेटिका एवं आवश्यक कागजात गोड्डा महाविद्यालय, गोड्डा स्थित बज्रगृह स्थल पर निर्धारित प्राप्ति काउंटर पर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे. तीन प्रखंडों में ड्राय डे घोषितडीसी श्री मंगला ने 26.11.15 के अपराह्न तीन बजे से लेकर 29.11.15 के पूर्वाह्न सात बजे तक तीनों प्रखंडों को ड्राय डे घोषित कर दिया है. मतदाता अपने निजी वाहन से जा सकते हैं वोट देनेडीसी श्री मंगला ने मतदाताओं को अपने निजी वाहन से मतदान करने जाने की अनुमति दे दी है. लेकिन मतदाताओं को मतदान केंद्र के दो सौ मीटर की दूरी तक अपनी निजी वाहन ले जा सकते हैं. वहीं कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने साधन एवं वाहन से नहीं ले जायेंगे. मतदान के दिन अनाधिकृत वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने एवं परमिट युक्त वाहनों की सघन जांच के लिये तीन प्रखंडों आठ महत्वपूर्ण स्थलों पर चेक प्वाइंट बनाया गया है. मतदान केंद्र के निकट या मतदान केंद्र में शस्त्र लेकर प्रवेश करने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों दंड, मतदान केंद्र पर कब्जा करने व लोक सेवक के मामले में तीन वर्ष का कारावास जो कि पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. वोट देने के लिए रिश्वत देना या मतदाता द्वारा रिश्वत लेना या किसी दूसरे मतदाता के नाम पर मतदान करने पर एक वर्ष का कारावास या जुर्माना का प्रावधान है. यह जानकारी मीडिया कोषांग प्रभारी पदाधिकारी विकास कुमार हेंब्रम ने दी.
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