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Published at :24 Nov 2015 9:25 PM (IST)
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ओके::मोटरसाइकिल चोरी के आरोपित की जमानत खारिज कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डाप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत कुशमहरा के रंजन पासवान की नियमित जामनत अरजी मंगलवार को खारिज कर दी. मुफस्सिल थाना के एएसआइ दिलीप कुमार चौधरी ने रंजन पासवान के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी संख्या 689/15 दर्ज किया है. दर्ज प्राथमिकी […]

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ओके::मोटरसाइकिल चोरी के आरोपित की जमानत खारिज कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डाप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत कुशमहरा के रंजन पासवान की नियमित जामनत अरजी मंगलवार को खारिज कर दी. मुफस्सिल थाना के एएसआइ दिलीप कुमार चौधरी ने रंजन पासवान के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी संख्या 689/15 दर्ज किया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गुप्तचर द्वारा सूचना मिलने पर 10 अक्तूबर 2015 को लगभग 3:45 बजे सुबह में कुशमहरा गांव में कुलदीप पासवान के घर की घेराबंदी कर तलाशी ली गयी. इस दौरान दो मोटरसाइकिल पायी गयी. आरोपित रंजन पासवान वहीं सोया हुआ था. पता चला कि कुलदीप पासवान सपरिवार बाहर रहता है तथा घर की देख-रेख रंजन पासवान ही करता है. पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर रंजन पासवान ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही कोई कागजात दिखाया. पुलिस दोनों मोटरसाइकिल एक बिना नंबर का पैशन प्रो लाल एवं काला रंग का एवं दूसरा बजाज डिस्कवर नंबर डब्लू 38/5156 को जब्त कर रंजन पासवान को न्यायालय आदेश से जेल भेज दिया है. निम्न न्यायालय द्वारा 17 अक्तूबर 2015 को रंजन पासवन की जमानत अरजी खारिज होने के बाद उसने सत्र न्यायालय में नियमित जमानत के लिये आवेदन दिया था. जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज कर दी.

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