गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने दुष्कर्म का आरोपी सरगुन यादव को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी हैं. न्यायालय ने आरोपी को दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा उसे काटनी होगी.
मुफस्सिल थाना अंतर्गत बड़ी लोबंधा गांव के सरगुन यादव ने घर में अकेली सोयी महिला के साथ 10/02/12 की रात्रि में जबरन दुष्कर्म किया था. घटना के समय पीडि़ता का पति घर पर नहीं था. पीडि़ता के लिखित बयान पर सरगुन यादव पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीडि़त महिला द्वारा गोड्डा न्यायालय में किसी अन्य से मुकदमा चल रहा था. सरगुन यादव ने उसी मुकदमा में गवाही देने का लालच देकर महिला की इच्छा के बगैर जबरन दुष्क र्म किया. उसके बाद पीडि़ता ने फोन पर अपने पति को घटना की जानकारी दी व गांव में भी अन्य लोगों को बताया.
मुकदमा के विचारण के दरम्यान न्यायालय में कुल आठ गवाहों की गवाही दर्ज की गयी. इसके बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया. निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए आरोपी सरगुन यादव को सजा काटने के लिये जेल भेज दिया गया.