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मारपीट के दो आराेपितों को मिली पांच वर्ष की सजा

जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला संदेह के आधार पर पांच आरोपितों को रिहा किया गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुवचंद्र मिश्रा की अदालत ने नजायज मजमा बना कर हथियार से मारपीट कर जख्मी करने के आरोपित मो वारिश एवं शेख जमील को दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की […]

जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला

संदेह के आधार पर पांच आरोपितों को रिहा किया
गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुवचंद्र मिश्रा की अदालत ने नजायज मजमा बना कर हथियार से मारपीट कर जख्मी करने के आरोपित मो वारिश एवं शेख जमील को दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय में दोनों को पांच हजार रुपया करके जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. आरोपित मो वारिश एवं शेख जमील ठाकुरंगगटी थानान्तर्गत दोगाछी का रहने वाला है. न्यायालय ने मामले के अन्य पांच आरोपित शेख फौदारी, शेख नीको, शेख अजमीन, शेख साजीम एवं शेख मोहिल को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया.
माल प्रतापपुर के कलीमुद्दीन ने 8 जून 2008 की हुई घटना को लेकर ठाकुरगंगटी थाना में सभी आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी 88/08 दर्ज करायी थी. मामला जमीन संबंधी विवाद का था. घटना के दिन सूचक कलीमद्दीन अपने बेटे के साथ धान धान रोपनी के लिए खेत की जुताई कर रहा था. इसी दौरान आरोपितों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया था. मामला में न्यायालय द्वारा कुल सात गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के पश्चात अभिलेखा में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया. निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए दोनों आरोपित की सजा काटने हेतु जेल भेज दिया गया है.

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