बताया गया कि वाहन को गति सीमा के अंदर ही चलायें. इससे जरूरत पड़ने पर वाहन को रोकने तथा नियंत्रित करने का पर्याप्त समय मिलता है. नियंत्रित गति सीमा से बाहर वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत दंड भरना पड़ सकता है. सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर चालक को मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए पांच हजार या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडित किया जायेगा. साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक व सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें. जागरूकता अभियान के दौरान सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक, रोड सेफ्टी व रफ्तार घटाओ,सुरक्षा बढ़ाओ पंपलेट की वितरण भी किया गया.
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