Giridih News : 12 साल बाद हत्या के मामले में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा
Published by : MANOJ KUMAR Updated At : 21 May 2026 1:20 AM
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Giridih News : गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा मामला
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Giridih News : गिरिडीह.
गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति कुमारी के न्यायालय ने बुधवार को करीब 12 साल पुराने हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायालय में सरकारी वकील सुरेश मरांडी, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सूरज नयन तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया. सजा पाने वालों में रघुनाथ मंडल, प्रसादी मंडल, छक्कू मंडल और संतोष मंडल उर्फ संतु मंडल शामिल हैं. यह मामला गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार वर्ष 2014 के अप्रैल माह में जमीन विवाद को लेकर चारों आरोपियों ने भुनेश्वर मंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतक के पुत्र प्रदीप मंडल ने बेंगाबाद थाना में चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसके बाद चारों आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ. लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने तीन दिन पूर्व चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने सभी को 10-10 साल की सजा सुनाई.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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