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गिरिडीह में शिक्षण शुल्क में अधिकतम 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का आदेश
गिरिडीह : शिक्षण शुल्क बढ़ोतरी को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद गिरिडीह के नये उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर संशोधित आदेश जारी कर दिया है. पत्रंक 756 दिनांक 19 अप्रैल 2015 में पूर्व के आदेशों में कई फेरबदल की गयी है. बताया जाता है कि गत 13 अप्रैल को तत्कालीन उपायुक्त की अध्यक्षता में […]
गिरिडीह : शिक्षण शुल्क बढ़ोतरी को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद गिरिडीह के नये उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर संशोधित आदेश जारी कर दिया है. पत्रंक 756 दिनांक 19 अप्रैल 2015 में पूर्व के आदेशों में कई फेरबदल की गयी है. बताया जाता है कि गत 13 अप्रैल को तत्कालीन उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद गत 16 अप्रैल को शुल्क बढ़ोतरी को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी किया गया था. इस आदेश को विभिन्न स्तरों पर व्यावहारिक नहीं माना जा रहा था. कई स्कूलों ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन भी बना लिया था.
इस मामले पर नये उपायुक्त ने हस्तक्षेप किया और जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी को कई निर्देश दिये. निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने एक नया आदेश जारी की है.
नये आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल के संचालक शिक्षण शुल्क में अधिकतम 15 प्रतिशत तक ही बढ़ोतरी कर सकेंगे. कहा गया है कि यदि विद्यालय प्रबंधन को यह महसूस होता है कि स्कूल के संचालन में शिक्षण शुल्क वृद्धि करना आवश्यक है तो वे अभिभावकों के साथ बैठक कर सामंजस्य स्थापित करेंगे और तब शुल्क की बढ़ोतरी करेंगे.
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