मारपीट मामले में तीन को सात साल का कारावास

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गिरिडीह : मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को धारा 307/34 में तीन लोगों को सात साल कारावास की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनाई गयी है उनमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर निवासी झारखंड साव, बिरेंद्र साव एवं बुधन साव शामिल हैं. तीनों को […]

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गिरिडीह : मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को धारा 307/34 में तीन लोगों को सात साल कारावास की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनाई गयी है उनमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर निवासी झारखंड साव, बिरेंद्र साव एवं बुधन साव शामिल हैं. तीनों को पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.

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अदालत ने इसके अलावा धारा 324/34 भादवि में दो साल कारावास, 323/34 भादवि में नौ माह कारावास, 341/34 भादवि में एक माह कारावास की सजा सुनायी गयी है. अदालत ने इस मामले में झारखंड, बिरेंद्र व बुधन को 06 मार्च 2019 को दोषी करार दिया था. इसके बाद तीनों की जमानत रद्द कर न्यायिक अभिरक्षा में गिरिडीह केंद्रीय कारा भेज दिया गया था. बुधवार को अदालत में सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए इन्हें अदालत लाया गया था.

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