मारपीट मामले में छह दोषी, डांट-डपटकर छोड़ा

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि चौधरी की अदालत ने सोमवार को मारपीट के एक मामले में डोमन साव, नारायण साव व खेमलाल साव समेत तीनों की पत्नियों को दोषी पाया है. अदालत ने सभी छह लोगों को डांट-डपटकर छोड़ दिया है. वहीं धारा 341, 504 व 506/34 भादवि में सभी छह लोगों को […]
गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि चौधरी की अदालत ने सोमवार को मारपीट के एक मामले में डोमन साव, नारायण साव व खेमलाल साव समेत तीनों की पत्नियों को दोषी पाया है.
अदालत ने सभी छह लोगों को डांट-डपटकर छोड़ दिया है. वहीं धारा 341, 504 व 506/34 भादवि में सभी छह लोगों को निर्दोष पाकर बरी कर दिया. यह मामला निमियाघाट थाना अंतर्गत गोठवाटांड़ का है. स्थानीय दयालचंद साव ने निमियाघाट थाना में मामला दर्ज कराया था. मामले में स्थानीय नारायण साव, डोमन साव, खेमलाल साव व तीनों की पत्नियों पर गाली-गलौज के साथ मारपीट का आरोप लगाया था.
घटना के बाद सभी छह लोगों के खिलाफ आरोप तय किया गया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता बालगोविंद साहू ने मामले में बहस की. इसी मामले में अदालत ने सभी छह लोगों को धारा 323 भादवि में दोषी पाया और डांट-डपटकर छोड़ दिया.
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