दुष्कर्मी शब्बीर अंसारी को दस वर्ष की सजा
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :08 Dec 2017 8:35 AM
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पांच हजार का जुर्माना, नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा मामला सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी का गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एसके सिंह की अदालत ने दुष्कर्मी शब्बीर अंसारी को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना […]
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पांच हजार का जुर्माना, नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
मामला सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी का
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एसके सिंह की अदालत ने दुष्कर्मी शब्बीर अंसारी को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना भी किया है.
साथ ही धारा 366ए भादवि में तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार का जुर्माना भी किया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले को लेकर सूचक सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी निवासी के बयान पर बगोदर थाना में कांड संख्या 139/09 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. पीड़िता के पिता का कहना है कि उसकी बेटी पड़ोस में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गयी थी.
जहां से दो युवकों ने उसका अपहरण कर लिया. काफी खोजबीन करने पर भी वह नहीं मिली. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गयी. घटना के करीब साढ़े पांच माह बाद यानी पांच जून 2009 को उसकी बेटी ने फोन पर सूचना दी कि बरकट्ठा निवासी शब्बीर अंसारी ने शारीरिक संबंध बनाने की नीयत से उसे उठाकर पटना ले गया. मौका मिलने पर वह फोन कर रही है. शब्बीर उसे तिलैया स्टेशन छोड़ने जाने वाला है. दूसरे दिन अपने भाई के साथ तिलैया स्टेशन गया. जहां अपनी बेटी के साथ शब्बीर भी था. उन्होंने शब्बीर को पकड़ लिया और जयनगर थाना के सहयोग से उसे गिरफ्तार करवाया. इसके बाद सरिया थाना को सूचना दी गयी.
मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक महेंद्र देव ने 11 साक्ष्यों का परीक्षण कराया. सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया. जिसमें पीड़िता का गवाह अहम रहा. पीड़िता ने पूर्व में भी धारा 164 के बयान में बताया था कि शब्बीर ने उसका अपहरण कर मुंह में रूमाल दबाकर मोटरसाइकिल से उसे ले गया और उसे पटना में रखा. मामले में अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास चंद्र सिन्हा ने बहस की.
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