शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :17 Aug 2017 10:30 AM
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दुर्घटना में बच्चे की मौत के बाद डीसी-एसपी ने जारी किया निर्देश सुबह 6.30 से रात 9 बजे तक रहेगी नो इंट्री गिरिडीह. मंगलवार को नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर में भारी वाहन के धक्के से स्कूली बच्चे की मौत के बाद डीसी ने शहरी इलाके में प्रात: 6.30 बजे से रात 9 बजे तक […]
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दुर्घटना में बच्चे की मौत के बाद डीसी-एसपी ने जारी किया निर्देश
सुबह 6.30 से रात 9 बजे तक रहेगी नो इंट्री
गिरिडीह. मंगलवार को नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर में भारी वाहन के धक्के से स्कूली बच्चे की मौत के बाद डीसी ने शहरी इलाके में प्रात: 6.30 बजे से रात 9 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है.
इस संबंध में डीसी उमाशंकर सिंह व एसपी अखिलेश बी वारियर का संयुक्त आदेश भी मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश से प्राय: यातायात व्यवस्था बाधित होती है एवं दुर्घटना की आशंका रहती है. इसलिए कार्यालय अवधि एवं व्यस्त समय में शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगायी जाये. प्रात: 6.30 बजे से रात 9 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है.
पदाधिकारियों को दिया गया निर्देश : डीसी ने इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है. कहा कि पदाधिकारी सभी प्रकार के सवार वाहनों के आवागमन का रूट निर्धारित करेंगे. प्रतिबंधित अवधि में निर्धारित पथ के अतिरिक्त अन्य मार्ग से भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश होने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसकी सूचना चैंबर ऑफ कॉमर्स, बस एवं ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को भी दी गयी है.
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