विवाहिता की हत्या में एक दोषी
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :13 Jul 2017 9:44 AM
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सुनवाई आज मामला बगोदर थाना क्षेत्र का गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम) सुनील कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को विवाहिता की हत्या मामले में रामलखन महतो को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत गुरुवार को सुनवायी करेगी. सूचक हजारीबाग जिला अंतर्गत बिशनुगढ़ थाना के सिरे गांव निवासी मोहनी देवी पति […]
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सुनवाई आज
मामला बगोदर थाना क्षेत्र का
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम) सुनील कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को विवाहिता की हत्या मामले में रामलखन महतो को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत गुरुवार को सुनवायी करेगी.
सूचक हजारीबाग जिला अंतर्गत बिशनुगढ़ थाना के सिरे गांव निवासी मोहनी देवी पति स्व. ढालचंद महतो है. सूचक ने नौ अप्रैल 2012 को बगोदर थाना में कांड संख्या 90/12 के तहत एक मामला दर्ज कराया था. पुलिस को दिये आवेदन में सूचक का कहना है कि उसकी बेटी का कोर्ट मैरेज नावाडीह थाना अंतर्गत कंजकिरो निवासी रामलखन महतो के साथ एक वर्ष पूर्व हुआ था. कोर्ट मैरेज के बाद उसकी बेटी ससुराल नहीं गयी थी.
आठ अप्रैल 2012 को उसके दामाद रामलखन महतो ने उसकी बेटी को बगोदर बस स्टैंड बुलाया. इसके बाद रामलखन महतो ने फोन करके उसकी बेटी कौशल्या के बारे में जानकारी मांगी. इस पर वह बोली की तुम मुझे बरगला रहे हो. तुम्हारे फोन पर ही बेटी को बगोदर बस स्टैंड भेजा था. नौ अप्रैल 2012 की सुबह जानकारी मिली की उसकी बेटी का शव मोकरमाटांड़ में पड़ा हुआ है.
उसकी बेटी की गला दबा कर हत्या की गयी और शव को कच्ची सड़क के किनारे फेंक दिया गया था. सूचक के बयान पर बगोदर थाना में धारा 302/201 के तहत मामला दर्ज हुआ था. मामले में अदालत ने रामलखन महतो को दोषी पाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल पीपी लुकस मरांडी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार सिन्हा ने बहस की.
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