इंश्योरेंस कंपनी को 2.56 लाख रु भुगतान का आदेश

Updated at : 21 May 2024 7:29 PM (IST)
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इंश्योरेंस कंपनी को 2.56 लाख रु भुगतान का आदेश

इंश्योरेंस कंपनी को 2.56 लाख रु भुगतान का आदेश

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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की दो सदस्यीय पीठ ने रॉयल सुंदरम जेनरल इंश्यारेंश कंपनी लिमिटेड के रिजनल मैनेजर को आदेश दिया है वह बीमाधारक को 2.56 लाख रुपये का भुगतान करें. आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और एकबाला कुमारी के आदेशानुसार 45 दिनों में भुगतान का आदेश दिया गया है. दरअसल गढ़वा थाना के कल्याणपुर गांव निवासी शाह मोहम्मद अंसारी ने आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी. भुक्तभोगी का आरोप था कि 28 दिसंबर 2015 को कल्याणपुर रोड स्थित अकेलवा आम के पास उनकी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी. इस दौरान वैन बीमा अवधि में थी. आयोग को दिये आवेदन में आरोप लगाया गया था कि शिकायत कराने के बाद भी उन्हें रॉयल सुंदरम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा की राशि नहीं मिली. जबकि बीमा अवधि 30 अक्टूबर 2015 से 29 अक्टूबर 2016 तक मान्य थी. इसके लिए उन्होंने 21, 449 रुपये का प्रीमियम भुगतान भी किया था. इसके बाद भी उन्हें बीमा का लाभ कंपनी की ओर से नहीं दिया गया. इससे उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ है. मामले में भुक्तभोगी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया कि कंपनी उन्हें 2.56 लाख रु का भुगतान करे. इसमें वाहन की रिपेयरिंग में आये खर्च 2.16 लाख के अलावे मानसिक और आर्थिक नुकसान के एवज में 30 हजार रु तथा मुकदमा खर्च के तौर पर 10 हजार रु शामिल हैं. निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

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