19.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

हत्या के मामले में नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह की अदालत ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के आरोप में नौ आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 20-20 हजार रु आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. इसके साथ ही सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सजा पाने वालों में रमकंडा थाना निवासी चंद्रभूषण कुमार उर्फ टुनु, देवेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, प्रदीप प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, संदीप प्रसाद, लालदीप प्रसाद, बसंत प्रसाद व चंद्रेशखर शामिल हैं. इन सभी लोगों ने रमकंडा बाजार टोला निवासी गोपाल प्रसाद चौरसिया की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में 24 अक्टूबर 2019 को मृतक चौरसिया की पुत्री दीपा कुमारी के फर्द बयान पर रमकंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जगदेव साहू एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बृजदेव विश्वकर्मा ने पैरवी की.

क्या है मामला : मृतक की पुत्री दीपा कुमारी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 23 अक्टूबर 2019 की शाम करीब 5:15 बजे उसके घर पर उपरोक्त अभियुक्तों के अलावे तीन चार अज्ञात लोग आये थे. उस समय चंद्र भूषण तथा देवेंद्र प्रसाद के हाथ में एक-एक कुल्हाड़ी थी. सभी काफी गुस्से में थे और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद चौरसिया को खोज रहे थे. लेकिन उस समय उसके पिताजी घर पर नहीं थे. तब उन्होंने घर के मुख्य दरवाजा पर कुल्हाड़ी से वार किया और गाली-गलौज करते हुए चंद्र भूषण ने कहा कि पहले इस लड़की को ही काटते हैं. लेकिन देवेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं पहले इसके पिता को काटते हैं. उसके बाद इस लड़की को भी काट डालेंगे. दीपा ने कहा कि वे सभी उसके पिता को खोजने यले गये. इसके बाद उसने तुरंत अपने पिता को इसकी जानकारी मोबाइल से देनी चाही. लेकिन पिता का फोन स्विच ऑफ बताया. कुछ देर बाद संजय कुमार ने आकर बताया कि यहां से गये लोगों ने उसके पिता की टांगी से मारकर हत्या कर दी है. इस बयान के आधार पर पुलिस ने रमकंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी. पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद सभी आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था.

बेटे के प्रेम संबंध के कारण हुई घटना : अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि मृतक गोपाल प्रसाद चौरसिया का लड़का अनीश कुमार और महेंद्र प्रसाद की पुत्री के बीच प्रेम-संबंध था. दोनों ने घर से भाग कर शादी कर ली थी. इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद काफी बढ़ गया था. इसी प्रतिशोध में यह हत्या की घटना हुई. पुलिस ने घटना को सही पाते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए आरोप गठित किया. तत्पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से नौ साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय द्वारा कलमबद्ध करते हुए उपलब्ध दस्तावेज एवं सबूत तथा साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel