शिक्षक के हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

Updated:
विज्ञापन
शिक्षक के हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

शिक्षक के हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

विज्ञापन

गढ़वा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने गुरुवार को वर्ष 2014 में हुई शिक्षक की हत्या मामले में कांडी थाना क्षेत्र के गाड़ा खुर्द निवासी जितेंद्र दुबे को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष की सजा सुनायी गयी है. बता दें कि 22 अप्रैल 2014 को मृतक की पत्नी निशा दुबे ने राम साहू हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्यरत अपने पति की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी गढ़वा थाना में अपने. प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को उनके पति सहिजना से लौट रहे थे. इसी क्रम में आरोपियों ने जमीन विवाद को लेकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. घटना के समय बीआरसी कार्यालय में काम से पहुंचे अखिलेश कुमार द्विवेदी और अरविंद कुमार द्विवेदी ने आरोपियों को गोली मारकर भागते देखा था. दोनों ने इसकी सूचना परिजनों को दी थी. न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर जितेंद्र दुबे को दोषी करार दिया. जितेंद्र वर्तमान में अन्य मामलों में घाटशिला जेल में बंद है. इसलिए सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी की गयी.

विज्ञापन
Akarsh Aniket

लेखक के बारे में

By Akarsh Aniket

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola