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सिविल कोर्ट के आदेश पर सरकोनी गांव में जमीन पर कब्जा दिलाया गया

Updated at : 22 Sep 2025 8:52 PM (IST)
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सिविल कोर्ट के आदेश पर सरकोनी गांव में जमीन पर कब्जा दिलाया गया

सिविल कोर्ट के आदेश पर सरकोनी गांव में जमीन पर कब्जा दिलाया गया

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प्रतिनिधि, कांडी सिविल कोर्ट के आदेश के तहत सोमवार को प्रखंड के सरकोनी गांव में तिउरा रोहतास निवासी महेश्वर महतो को जमीन पर दखल-कब्जा दिलाया गया. दंडाधिकारी राकेश सहाय और स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में कोर्ट प्रतिनिधि दीपक कुमार सिन्हा, प्रोसेस सवंर रविन्द्र सिंह, महेंद्र राम, अवध किशोर, श्याम बिहारी राम, इम्तेयाज आलम, भारत भूषण सहित टीम ने उक्त प्लॉट पर बने कच्चे और पक्के घर को जेसीबी से ढहा दिया. यह जमीन विवाद महेश्वर महतो और सरकोनी गांव के अमस्था टोला निवासी रघुवीर प्रजापति के बीच दशकों से चल रहा था। इस प्लॉट पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2020-21 में शम्भू प्रजापति के नाम से पक्का आवास बनाया गया था. घर तोड़ने आई टीम को परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा. परिवार ने पहले सभी सामान बाहर निकालकर खेत में रखा. महेश्वर महतो ने बताया कि उन्हें इस जमीन पर साल 1994, 2001, 2013, 2022, 2024 और 2025 में कोर्ट से डिग्री प्राप्त हुई है. मौके पर सरकोनी पंचायत मुखिया सुबोध कुमार वर्मा, उप मुखिया रानी देवी और प्रवीण कुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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