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मादक पदार्थ बेचने के मामले में चार आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मादक पदार्थ बेचने के मामले में चार आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

गढ़वा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार की अदालत ने अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने के आरोप में अलग-अलग मामलों में कुल चार लोगों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रति व्यक्ति एक-एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना के सजा सुनायी हैं . जुर्माना की राशि नहीं भुगतान करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है जिन लोगों के खिलाफ अदालत ने सजा सुनायी है, उसमें पलामू जिला के चैनपुर के नेनुआ गांव के अविनाश कुमार चंद्रवंशी व गढ़वा जिला के सोनपुरवा शत्रुघ्न कुमार चौहान एवं पिंटू कुमार चौहान जबकि एक अन्य मामले के आरोपी नगवा के जितेंद्र कुमार का नाम शामिल है

25 जून 2024 का था मामला

गढ़वा थाना कांड संख्या343/2024 के तहत 25 जून 2024 कों यह मामला दर्ज किया गया था . गढ़वा के तत्कालीन थाना प्रभारी को यह सूचना मिली थी की.कुछ लोग बिहार के सासाराम रोहनिया से मादक पदार्थ खरीद कर गढ़वा की ओर आ रहे हैं .इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने भरटीया महूपी रोड पर चेकिंग अभियान लगाया था .इसी दौरान काला रंग के स्विफ्ट मारुति कार में सवार तीन व्यक्ति पुलिस को देख कर गाड़ी रोककर भागने लगे, भागने के क्रम में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया उसके बाद जांच के क्रम में अविनाश कुमार चंद्रवंशी के कमर से बाय पैकेट से प्लास्टिक के पाउच से ब्राउन शुगर मादक पदार्थ 21, 550 ग्राम शत्रुघन कुमार चौहान के पास से 79 पॉइंट 430 ग्राम एवं पिंटू कुमार के पास 20 पॉइंट 460 ग्राम बरामद किया गया था.जबकि दूसरे मामले में नगवा निवासी जितेंद्र कुमार के विरुद्ध गढ़वा थाना कांड संख्या 572 / 2024 में प्राथमिक दर्ज की गई है इसमें आरोप है कि दिनांक 24 10 2024 को गुप्त सूचना मिली कि चार पहिया वाहन से अफीम एवं हीरोइन की बिक्री घूम घूम कर कर रहे हैं जिसकी सूचना के आधार पर अफीम एवं हीरोइन बचने के आरोप में संबंधित थाना के द्वारा जांच किया जिसमें जांच के क्रम में 47 ग्राम अफीम एवं 1.65 ग्राम हीरोइन एवं नगद 2 लाख 1780 रुपए बरामद किया गया उसके बाद घटनास्थल से गाड़ी एवं जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया था.

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