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राजस्व संबधित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर करें पूर्ण

Updated at : 25 Aug 2025 9:37 PM (IST)
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राजस्व संबधित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर करें पूर्ण

राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गयी, उपायुक्त ने कहा

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राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गयी, उपायुक्त ने कहा

प्रतिनिधि, गढ़वा

उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में दाखिल-खारिज, राजस्व संग्रहण, भूमि सीमांकन, प्रमाण पत्र निर्गत, भूमि हस्तांतरण, नामांतरण, भूमि विवाद, भू-अर्जन और अतिक्रमण जैसे मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज संबंधी सभी मामलों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाये. किसी भी आवेदन को बिना कारण लंबित न रखा जाये. अंचल कार्यालयों से निर्गत प्रमाण पत्रों को भी प्राथमिकता के आधार पर जारी करने को कहा गया. भूमि सीमांकन के मामलों में उपायुक्त ने अमीन भेजकर निर्धारित समय पर सीमांकन सुनिश्चित करने का आदेश दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि लंबित कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी संजय प्रसाद, भूमि सुधार उपसमाहर्ता रविश राज सिंह, भूमि सुधार उपसमाहर्ता प्रमेश कुशवाहा सहित सभी अंचल अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

हर माह 15 तारीख को अंचल दिवस होगा आयोजित

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह की 15 तारीख को अंचल दिवस तथा 30 तारीख को थाना दिवस आयोजित होगा. इसमें अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निबटारा करेंगे.

अतिक्रमण की शिकायत मिलते ही करें कार्रवाई

उपायुक्त ने बैठक के दौरान निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिलते ही सीमांकन कर सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाये. लगान अपडेट व त्रुटि सुधार से जुड़े आवेदनों का भी त्वरित निष्पादन करने को कहा गया.

नामांतरण संबंधी मामलों में जांच कर ही निर्णय लेंडीसी ने कहा कि नामांतरण संबंधी विवादित मामलों में कागजात और साक्ष्य की जांच कर ही निर्णय लिया जाये. उत्तराधिकार व आपसी बंटवारे के आधार पर नामांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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