11.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ में अनियमितता का लगाया आरोप

गढ़वा : सांसद वीडी राम ने लोकसभा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान करने, इसके लिए तैयार सूची में गलत नाम दर्ज करने, अनियमितताओं के कारण योजना से वंचित रहनेवाले लोगों का ब्योरा एवं इससे संबंधित डाटा में सुधार व उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन संबंधी मामले को उठाया़ इसके जवाब […]

गढ़वा : सांसद वीडी राम ने लोकसभा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान करने, इसके लिए तैयार सूची में गलत नाम दर्ज करने, अनियमितताओं के कारण योजना से वंचित रहनेवाले लोगों का ब्योरा एवं इससे संबंधित डाटा में सुधार व उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन संबंधी मामले को उठाया़ इसके जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सांसद श्रीराम को मामले से अवगत कराते हुए कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ करते हुए तीन वर्षों की अवधि के लिए सरकारी सहायता से गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों से संबंधित पांच करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त योजना की शुरुआत की गयी है़
इसमें मात्र परिवार की पहचान, सामाजिक, आर्थिक जनगणना के डाटाबेस के आधार पर की जाती है़ एलपीजी क्षेत्राधिकारी उन परिवारों के बीपीएल हैसियत सुनिश्चित करने के लिए आवेदन पत्र का एसईसीसी-2011 के आकड़ों से मिलान करेंगे एवं नये एलपीजी कनेक्शन जारी करने से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डी डुप्लिकेशन की कवायद व अन्य उपाय करेगी़ केंद्रीय मंत्री ने सांसद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ओएमसीज के ध्यान में ऐसे कुछ कुछ उदाहरण आये हैं जहां एसईसीसी डेटा से लाभार्थियों के ब्योरे मेल नहीं खाते हैं.
ऐसे परिवारों के भी उदाहरण हैं जो उक्त डाटा के अंतर्गत नहीं आते़ इन मुद्दों पर कार्रवाई के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कदम उठाया गया है़ साथ ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तीन जून 2016 से टॉलफ्री हेल्पलाईन 18002666696 नंबर की शुरुआत की गयी है़

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें