नगरऊंटारी (गढ़वा) : पूरे अनुमंडल में भयमुक्त शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था तथा निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार साह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में नगरऊंटारी नगर पंचायत क्षेत्र को छोड़ कर निषेधाज्ञा लागू किया है.
निषेधाज्ञा के तहत सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना जनसभा का आयोजन करने, जुलूस निकालने, दूसरे अभ्यर्थी द्वारा आयोजित जनसभा में में बाधा उत्पन्न करने, दूसरे अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलना या जलाने किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन, मतदाताओं को प्रलोभन दिये जाने सहित अन्य वैसे कार्य जिससे तनाव या वैमनस्या की स्थिति उत्पन्न हो, उसे पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है.