भानु के खिलाफ प्राथमिकी

Published at :07 Aug 2015 12:30 AM (IST)
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भानु के खिलाफ प्राथमिकी

भवनाथपुर (गढ़वा) : भवनाथपुर विधायक भानुप्रताप शाही और उनके निजी सचिव चंदन कुमार पर भवनाथपुर थाने में पदस्थापित एएसआइ अजय सिंह को धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. अवर निरीक्षक बंधना मुंडा द्वारा कांड संख्या 121/15 में भानु के खिलाफ भादवि की धारा 353, 189, 506 व 120बी के तहत मामला […]

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भवनाथपुर (गढ़वा) : भवनाथपुर विधायक भानुप्रताप शाही और उनके निजी सचिव चंदन कुमार पर भवनाथपुर थाने में पदस्थापित एएसआइ अजय सिंह को धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

अवर निरीक्षक बंधना मुंडा द्वारा कांड संख्या 121/15 में भानु के खिलाफ भादवि की धारा 353, 189, 506 व 120बी के तहत मामला दर्ज कराया गया है. पूर्व मंत्री शाही वर्तमान में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, रांची में बंद हैं.

क्या है मामला : वर्ष 2006 में सेल आरएमडी माइंस अस्पताल के चिकित्सक डॉ विजय राम ने भानुप्रताप शाही के अलावा उनकी पार्टी नौजवान संघर्ष मोरचा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पहाड़िया, भानु का भांजा प्रकाश सिंह, उपेंद्र दुबे, प्रकाश रमन व आरक्षी मनोज सिंह पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम का मामला (कांड संख्या 53/06) दर्ज कराया था. इसी मामले में 23 जुलाई को अभियुक्तों को गढ़वा न्यायालय में उपस्थित होना था.

एसपी के निर्देश पर एएसआइ अजय सिंह भानु के आवास पर नोटिस तामिल कराने गये थे. इस बात से नाराज भानु प्रताप शाही उसी दिन रात 10 बजे एएसआइ अजय सिंह को 9934171722 नंबर से फोन पर धमकी दी थी. इसमें एएसआइ की नौकरी खा जाने की धमकी दी गयी थी.

मामले को लेकर उसी रात अवर निरीक्षक बी मुंडा द्वारा सनहा दर्ज किया गया था. मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी संजीव तिवारी ने पाया कि जिस फोन नंबर से कॉल कर धमकी दी गयी है, वह फोन नंबर भानु का है. गुरुवार को उनके निजी सचिव पर प्राथमिकी दर्ज की गयी.

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