गढ़वा : लूट कांड के तीन आरोपियों को 10 वर्ष की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :16 Jul 2015 7:36 AM (IST)
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गढ़वा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ वाई साही की अदालत में धुरकी थाना क्षेत्र के परासपानी कला निवासी विश्वनाथ सिंह, शिवनाथ कोरवा एवं बालदेव सिंह को 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. धुरकी थाना के खाला गांव के सिघवा घमारा टोला निवासी फुकुल राम […]
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गढ़वा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ वाई साही की अदालत में धुरकी थाना क्षेत्र के परासपानी कला निवासी विश्वनाथ सिंह, शिवनाथ कोरवा एवं बालदेव सिंह को 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है.
धुरकी थाना के खाला गांव के सिघवा घमारा टोला निवासी फुकुल राम ने इन अभियुक्तों पर धुरकी थाना में (थाना कांड संख्या 45/2001) उन्हें भयभीत कर 70 हजार रुपये लूट लिये जाने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
न्यायालय में दस्तावेज एवं साक्षियों के साक्ष्य के कलमबद्ध करते हुए सभी अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनायी. अभियोजना पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने तथा बचाव पक्ष की ओर से अजय राम ने पैरवी की.
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