गढ़वा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ वाई साही की अदालत में धुरकी थाना क्षेत्र के परासपानी कला निवासी विश्वनाथ सिंह, शिवनाथ कोरवा एवं बालदेव सिंह को 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. धुरकी थाना के खाला गांव के सिघवा घमारा टोला निवासी फुकुल राम ने इन अभियुक्तों पर धुरकी थाना में (थाना कांड संख्या 45/2001) उन्हें भयभीत कर 70 हजार रुपये लूट लिये जाने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
उक्त मामले में अनुसंधान के क्रम में मामले को सत्य पाते हुये अभिुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. न्यायालय में दस्तावेज एवं साक्षियों के साक्ष्य के कलमबद्ध करते हुये सभी अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनायी. अभियोजना पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने तथा बचाव पक्ष की ओर से अजय राम ने पैरवी की. २