हत्या के तीन आरोपी दोषी करार

गढ़वा. जिला जज चतुर्थ वाइके साही की अदालत में गुरुवार के दिन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. इनके सजा के बिंदु पर पांच जून को सुनवाई होगी. सजा पानेवालों में रंका थाना के दौनादाग गांव निवासी परमात्मा दयाल सिंह, महात्मा दयाल सिंह तथा निशा देवी शामिल हैं. इस […]
गढ़वा. जिला जज चतुर्थ वाइके साही की अदालत में गुरुवार के दिन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. इनके सजा के बिंदु पर पांच जून को सुनवाई होगी. सजा पानेवालों में रंका थाना के दौनादाग गांव निवासी परमात्मा दयाल सिंह, महात्मा दयाल सिंह तथा निशा देवी शामिल हैं. इस मामले में रंका थाना कांड संख्या 147/09 में सूचक आत्मानंदन सिंह ने आरोप लगाया है कि 15 सितंबर 2009 की सुबह सात बजे उपरोक्त तीनों लोगों ने एक साथ मिल कर घर में सो रहे उसके पुत्र अंजनी कु मार सिंह को जहर देकर हत्या कर दी. इस मामले में रंका पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध घटना के अनुसंधान के क्रम में आरोप को सत्य पाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत ने दस्तावेज में उपलब्ध साक्ष्य और साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने तथा बचाव पक्ष की ओर से मृणाल पांडेय ने पैरवी की.
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