भवनाथपुर (गढ़वा) : बीएसएम कॉलेज भवनाथपुर के पूर्व प्राचार्य आरपी पांडेय द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका को खारिज करते हुए उन्हें उपायुक्त के पास जाने को कहा गया है.
श्री पांडेय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्राचार्य पद से खुद को हटाये जाने को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय रांची के न्यायाधीश एनएन तिवारी ने उक्त मामले में उपायुक्त को सक्षम अधिकारी बताते हुए श्री पांडेय की याचिका खारिज कर दी.
समाचार के अनुसार कॉलेज की स्थायी समिति के सचिव उमेंद्र कुमार यादव ने फरवरी 2002 में प्राचार्य आरपी पांडेय को किसी मामले में दोषी पाते हुए उन्हें निलंबित कर आरपी शुक्ला को प्राचार्य का प्रभार दिया था.
24 जून 2007 को श्री यादव ने श्री पांडेय को आरोप मुक्त करते हुए उन्हें पुन: प्राचार्य के पद पर योगदान करने का निर्देश दिया था. लेकिन श्री पांडेय को योगदान नहीं करने दिया गया. इसी बीच 2007 में शासी निकाय की समिति भंग हो गयी व स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही को सचिव बनाया गया.
इसके बाद श्री पांडेय अपनी बातों को लेकर कई बार भानु प्रताप से मिले. लेकिन यहां से कोई निर्णय नहीं होने पर अंतत: उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. 14 मई 2013 को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एनएन तिवारी ने कहा कि कॉलेज के पदेन अध्यक्ष उपायुक्त हैं. उनके समक्ष सभी बातों को रखें, वही निर्णय लेंगे. इस मामले में उपायुक्त को छह सप्ताह के अंदर निर्णय लेकर न्यायालय को रिपोर्ट समर्पित करना है.