चार को पांच-पांच वर्ष की कैद

गढ़वा : जिला व सत्र न्यायाधीश आरबी गुप्ता की अदालत ने जानलेवा हमले के चार अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में मङिाआंव थाना क्षेत्र के भुसुआ गांव निवासी अलीजामा खान, हदीश खान, इसरार, कुदुश खान के नाम शामिल हैं. 12 अक्तूबर 1999 […]
गढ़वा : जिला व सत्र न्यायाधीश आरबी गुप्ता की अदालत ने जानलेवा हमले के चार अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में मङिाआंव थाना क्षेत्र के भुसुआ गांव निवासी अलीजामा खान, हदीश खान, इसरार, कुदुश खान के नाम शामिल हैं.
12 अक्तूबर 1999 को भूमि विवाद के मामले में उपरोक्त लोगों ने ख्जामुद्दीन खां पर जानलेवा हमला किया था. जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गये थे. घटना के बाद उनके पिता आजम खान ने मझिआंव थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. तत्पश्चात एसटी 247/06 में अदालत द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी पाया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




