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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 08 May 2025 9:07 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

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गढ़वा.

गढ़वा व्यवहार न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बरडीहा थाना के लेभरी निवासी अनूप मेहता को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. विदित हो कि नाबालिग लड़की ने आवेदन देकर बरडीहा थाना में ( कांड संख्या 24 / 2023) आरोप लगाया था कि 20 मई 2023 को संध्या 7:00 बजे उसके गांव के अनूप मेहता ने जबरन पकड़ कर दुष्कर्म किया. शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची व उसे घर लेकर आयी. इस घटना की लिखित शिकायत पर संबंधित थाना ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजते हुए इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया था. प्राथमिकी में अभियुक्त अनूप के विरुद्ध भादवि की धारा-376 एवं पोक्सो एक्ट-4 के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया. इसमें न्यायालय द्वारा विभिन्न धाराओं में संज्ञान लेते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप गठन कर पांच साक्षियों का साक्ष्य कलमबद्ध करते हुए उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई कर पोक्सो एक्ट 4(1) के तहत 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रु जुर्माना की सजा सुनायी गयी. इसमें जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान निर्धारित करते हुए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने कहा कि न्यायालय ने पीड़िता को संतोषजनक न्याय दिया गया है. केस में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पैरवी की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJAY

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