धालभूमगढ़ बलात्कार कांड के 5 आरोपी बरी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :17 Jun 2015 8:54 AM (IST)
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घाटशिला : धालभूमगढ़ के पावड़ा- नरसिंहगढ़ गांव की एक युवती से बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने पांच आरोपियों असित राय, प्रदीप राय, रविन राय, कल्पना राय और सागरी राय को बरी कर दिया. आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता संपन […]
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घाटशिला : धालभूमगढ़ के पावड़ा- नरसिंहगढ़ गांव की एक युवती से बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने पांच आरोपियों असित राय, प्रदीप राय, रविन राय, कल्पना राय और सागरी राय को बरी कर दिया.
आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता संपन नंदा और शंभू पंडा ने की. एपीपी बीजी महंती थे. इस संबंध में पीड़िता ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सी-1/114/2009 के तहत शिकायतवाद दर्ज करायी थी. 15 जनवरी 09 को असित राय ने युवती के साथ इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया था. 31 अगस्त 09 को वह उसे लेकर मिदनापुर के एक लॉज में ले गया और वहां भी बलात्कार किया.
एसीजेएम की अदालत में भादवि की धारा 365, 376, 420, 493, 498, 500, 506, 120 (बी) और 34 के तहत पांच आरोपियों के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज करायी थी. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया.
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