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अंबिका ने पति व तीन पर मामला दर्ज कराया

घाटशिला : घाटशिला थाना क्षेत्र के गोपालपुर ओवर ब्रिज निवासी अंबिका महतो (सीट) ने अपने पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ थाना में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में अंबिका ने बताया कि घाटशिला रंकिणी मंदिर में सात जून 2015 को उसकी शादी आमचुड़िया निवासी तपन कुमार महतो के साथ थाना […]

घाटशिला : घाटशिला थाना क्षेत्र के गोपालपुर ओवर ब्रिज निवासी अंबिका महतो (सीट) ने अपने पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ थाना में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में अंबिका ने बताया कि घाटशिला रंकिणी मंदिर में सात जून 2015 को उसकी शादी आमचुड़िया निवासी तपन कुमार महतो के साथ थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में संपन्न हुई थी.
शादी के बाद वह अपने पति के साथ ससुराल नहीं गयी. एक माह बाद वह अपने ससुराल गयी, तो उसे सास, ससुर पति की मौजूदगी में दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे.
सास और ससुर उससे दहेज में दो लाख रुपये और मोटरसाइकिल देने की मांग करने लगे. पिता के गरीब होने के कारण ससुराल वालों की मांग पूरी नहीं हुई. इसके कारण सास और ससुर उसे घर में रहने से मना किया. उसे अलग रहने की बात कही गयी. उसे अलग खाना बनाने को कहा गया.
जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई, तो सास और ससुर ने उसे मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया. पति अचानक हिमाचल प्रदेश चले गये. उसके हिमाचल प्रदेश जाते ही सास और ससुर उसे तलाक देने का दबाव डालने लगे. एक दिन उसे फूलपाल चौक पर बुलाया गया और अंगरेजी में लिखे एक पत्र में हस्ताक्षर कराया गया. उसे जान से मारने की धमकी दी गयी. इस संबंध में अंबिका के बयान पर गालूडीह थाना में कांड संख्या 15/2015, दिनांक छह मई 15, भादवि की धारा 498 (ए), 34 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत पति तपन कुमार महतो, ससुर और सास के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.
हाइ कोर्ट से आरोपी को अग्रिम जमानत
घाटशिला. रांची हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीएन उपाध्याय की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी रंजीत कुमार पाल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अदालत ने आरोपी को एबीए संख्या 4097 के तहत आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली.

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