दूरस्थ शिक्षा केंद्र के प्रस्ताव को यूजीसी ने किया खारिज

Updated at : 01 Jun 2018 5:32 AM (IST)
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दूरस्थ शिक्षा केंद्र के प्रस्ताव को यूजीसी ने किया खारिज

नैक से ए ग्रेड नहीं होने के कारण विवि को संबंधित कोर्स संचालित करने की नहीं मिली अनुमति केयू को नैक से सी ग्रेड प्राप्त, विवि की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर ब्रेक, नहीं करेंगे फिर आवेदन चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ब्रेक लगा दिया है. आयोग […]

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नैक से ए ग्रेड नहीं होने के कारण विवि को संबंधित कोर्स संचालित करने की नहीं मिली अनुमति

केयू को नैक से सी ग्रेड प्राप्त, विवि की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर ब्रेक, नहीं करेंगे फिर आवेदन
चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ब्रेक लगा दिया है. आयोग ने विश्वविद्यालय की ओर से दूरस्थ शिक्षा केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी नियमावली में साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से न्यूनतम 3.26 स्कोर के साथ ए ग्रेड प्राप्त करने वाले संस्थान ही दूरस्थ शिक्षा केंद्र का संचालन कर सकेंगे.
कोल्हान विश्वविद्यालय को नैक से सी ग्रेड प्राप्त है. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की ओर मई 2016 में जारी अपनी रिपोर्ट में चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग प्वाइंट 1.60 सीजीपीए के साथ ‘सी’ ग्रेड प्रदान किया. ग्रेडिंग के साथ ही नैक की ओर से विश्वविद्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट सौंपी गयी. इसमें विवि की कमियों की ओर ध्यानाकर्षित कराया गया. विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 में गत 25 से 27 अप्रैल तक नैक की टीम ने निरीक्षण किया था. कोल्हान विवि की वर्तमान कुलपति प्रो. डॉ. शुक्ला माहांती ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद दूरस्थ शिक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा. इसके लिए विवि की ओर से वर्ष अगस्त 2017 आवेदन किया. अक्तूबर 2016 में आयोग की ओर से विवि के
आवेदन के आलोक में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया. विवि में दूरस्थ शिक्षा केंद्र खोलने के स्थल से लेकर दूरस्थ शिक्षा केंद्र के पदाधिकारी व शिक्षकों का बकायदा पैनल बनाकर आयोग को भेजा. सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आखिरकार आयोग ने नैक ग्रेडिंग के मुद्दे पर विवि के आवेदन को अस्वीकार कर दिया. आयोग की शर्तों में फंसा विवि अब संबंधित योजना के लिए भविष्य में आवेदन नहीं कर सकेगा. आवेदन के लिए पहले विवि को नैक से ए ग्रेड प्राप्त करना होगा.
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