घाटशिला : वर्ष 2015 में डुमरिया के खैरबनी स्थित तुरीगोड़ा टोला में जमीन विवाद में जानलेवा हमला के चार आरोपियों को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में दुला मुर्मू के बयान पर डुमरिया थाना में तुरीगोड़ा के सुराई मुर्मू,
चौथो मुर्मू, चंदन टुडू बोंको उर्फ अर्जुन मुर्मू के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी. भूमि के कारण आपसी विवाद था. 13 मई 2015 को चचेरा भाई सुराई मुर्मू विवादित भूमि पर घर बनाने लगा. मेरी मां दीकु माई मुर्मू घर बनाने से मना किया. चचेरे भाई सुराई मुर्मू ने रड से और चाचा चोथो मुर्मू ने लाठी-डंडा से मेरी मां के सिर, पैर और कमर में मारा. मां का हांथ टूट गया. उसे भी रड और लाठी से सुराई और चोथो मुर्मू ने जख्मी कर दिया. गांव के चंदन और बोंको मुर्मू कह रहा था दोनों को जान मार कर फेंक दो.