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झारखंड : मेडिकल छात्रा हत्याकांड में चिकित्सक को उम्र कैद

घाटशिला : जादूगोड़ा में वर्ष 2013 में फिजियोथेरेपिस्ट मधुलता कुमारी की हत्या करने के आरोपी चिकित्सक डॉ रिपु सुदन प्रसाद को बुधवार को सजा सुनायी गयी. घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने गुमला निवासी डॉ रिपु सुदन प्रसाद को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और […]

घाटशिला : जादूगोड़ा में वर्ष 2013 में फिजियोथेरेपिस्ट मधुलता कुमारी की हत्या करने के आरोपी चिकित्सक डॉ रिपु सुदन प्रसाद को बुधवार को सजा सुनायी गयी. घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने गुमला निवासी डॉ रिपु सुदन प्रसाद को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं भरने पर आरोपी को नौ माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. मामले में एपीपी संजय सिन्हा थे.
इस संबंध में मृतका के पिता पलामू निवासी रामप्रीत राम के बयान पर जादूगोड़ा थाना में कांड संख्या 39/13, दिनांक 29 जून 2013, भादवि की धारा 302 के तहत डॉ रिपु सुदन प्रसाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
थाना प्रभारी के माध्यम से पता चला कि मधुलता कुमारी 27 जून 2013 को एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर से परीक्षा देकर डॉ रिपु सुदन प्रसाद के साथ बाइक से अपने क्वार्टर यूसिल आवासीय कॉलोनी केसी 1/3 लौटी थी. इसी क्वार्टर में मधुलता कुमारी का शव पंखा से लटके मिला.

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